Aadhaar Card Name Correction: आधार कार्ड में गलत नाम कितनी बार ठीक करा सकते हैं और कैसे? जानें पूरी प्रक्रिया

Aadhaar Card Name Correction (Source; grokai)

आज के समय में आधार कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, मोबाइल सिम कार्ड लेना हो या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो, आधार कार्ड (Aadhaar Card Name Correction) की आवश्यकता हर जगह होती है। भारत सरकार की ओर से UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा जारी इस दस्तावेज में हर व्यक्ति को एक 12 अंकों की यूनिक पहचान संख्या दी जाती है।

आधार कार्ड में मौजूद जानकारियां

इसमें व्यक्ति की डेमोग्राफिक डिटेल्स (जैसे नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि) के साथ-साथ बायोमैट्रिक डाटा (जैसे फिंगरप्रिंट, आंख की पुतलियों की स्कैनिंग) दर्ज होता है, जिससे इसकी डुप्लिकेसी लगभग असंभव हो जाती है।

आधार कार्ड में गलत नाम दर्ज हो जाए तो क्या करें?

कई बार आधार कार्ड बनवाते समय नाम, पता, जन्मतिथि या लिंग में गलती हो जाती है। UIDAI आपको ये जानकारियां अपडेट (Aadhaar Card Name Correction) करवाने का विकल्प देता है। इसके लिए आप नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर जाकर सुधार करवा सकते हैं।

यह भी पढ़ेंः- Aadhaar Online Correction 2026: आधार कार्ड में नाम, पता…जन्मतिथि अपडेट करनी की डेट बढ़ी; जानें पूरी प्रक्रिया

आधार कार्ड में नाम कितनी बार अपडेट हो सकता है?

UIDAI के नियमों के अनुसार, आप आधार कार्ड में दर्ज नाम की डिटेल्स केवल दो बार ही ऑनलाइन या सेवा केंद्र के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। यह लिमिट इसलिए तय की गई है ताकि आधार कार्ड में बार-बार बदलाव न हो।

अगर दो बार से अधिक नाम अपडेट कराना हो तो?

  • यदि आपने पहले ही दो बार नाम अपडेट करवा लिया है और तीसरी बार भी बदलाव जरूरी है, तो:
  • आपको नजदीकी Aadhaar Enrolment Center या Aadhaar Seva Kendra में जाकर आवेदन करना होगा।
  • आपको पुराना पहचान पत्र (ID proof) और गजटेड ऑफिसर द्वारा जारी अधिसूचना (Gazetted Notification) साथ लेकर जाना होगा।
  • वहां से इस अपडेट की विशेष अनुमति UIDAI द्वारा मैनुअल वेरिफिकेशन के बाद दी जा सकती है।

यह भी पढ़ेंः- यूपी पंचायत चुनाव 2026: इस तारीख से शुरू होगा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम, जानें पात्रता एवं शर्तें

महत्वपूर्ण बातें (Key Points)

  • आधार कार्ड में नाम की जानकारी सिर्फ 2 बार बदली जा सकती है।
  • तीसरी बार अपडेट कराने के लिए विशेष दस्तावेज और UIDAI की स्वीकृति जरूरी है।
  • गलत जानकारी को समय रहते सही करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आधार अब हर सरकारी और निजी काम में अनिवार्य हो चुका है।

यह भी पढ़ेंः- Ayushman Card Free Treatment: आयुष्मान कार्ड से कितनी बार हो सकता है फ्री इलाज? जानें पूरी डिटेल

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)…

1. आधार कार्ड में नाम कितनी बार अपडेट कराया जा सकता है?
उत्तर: आप आधार कार्ड में अधिकतम दो बार ही नाम को अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद तीसरी बार नाम बदलवाने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी होती है।

2. क्या तीसरी बार भी आधार कार्ड में नाम बदला जा सकता है?
उत्तर: हां, लेकिन इसके लिए आपको UIDAI से अनुमति लेनी होगी। आपको पुराना पहचान पत्र और गजेटेड नोटिफिकेशन के साथ आधार सेवा केंद्र में आवेदन करना होता है।

3. आधार कार्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर नाम अपडेट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ पहचान पत्र की कॉपी और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होता है।

4. क्या आधार कार्ड में नाम ऑनलाइन बदला जा सकता है?
उत्तर: कुछ सीमित मामलों में आधार कार्ड अपडेट पोर्टल के जरिए नाम अपडेट ऑनलाइन किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में आपको सेवा केंद्र जाना होता है।

5. आधार कार्ड में नाम सुधार के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं?
उत्तर: नाम सुधार के लिए मान्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गजटेड अधिकारी का प्रमाणपत्र आदि शामिल हैं।