केंद्र सरकार की Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) के तहत वृद्ध जनों को (60 वर्ष से ऊपर, BPL वरिष्ठ नागरिकों को) केंद्र की ओर से मासिक पेंशन (Vriddhavastha Pension Yojana 2025) दी जाती है। राज्य/केंद्र की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उम्र और राज्य के अनुसार भुगतान और टॉप-अप अलग-अलग होते हैं।
IGNOAPS राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा (BPL) के नीचे आने वाले बुज़ुर्गों को मासिक आर्थिक सहायता देना है। केंद्र दिशा निर्देशों के अनुसार यह केंद्र-प्रायोजित है। राज्यों/यूटी को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अतिरिक्त (top-up) राशि दें। ताकि लाभार्थी को पर्याप्त सहायता मिल सके।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए कौन पात्र है? (Eligibility)
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक जो BPL (Below Poverty Line) सूची में हैं या राज्य के दिए गए मापदंड के अनुरूप गरीब/अनाथ/निर्धन माने जाते हैं। कुछ राज्यों में आयु-सीमा 60 से कम/अलग हो सकती है। राज्य-विशेष नियम स्थानीय सरकारें जारी करती हैं।
विशेष शर्तें: लाभार्थी को किसी अन्य सामाजिक-वेलफेयर पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए (कुछ अपवाद राज्य-नीतियों पर निर्भर)। कई राज्यों में ‘दिव्यांग/विधवा’ जैसी अलग श्रेणियां भी अलग पेंशन स्कीम के अंतर्गत आती हैं।
वृद्धावस्था पेंशन में कितनी पैसे मिलते हैं? (Central amounts & state top-up)
केंद्रीय सहायता (नियमित दिशा निर्देश):
- आयु 60–79 वर्ष: 200 प्रति माह (केंद्र के अनुसार)।
- आयु 80 वर्ष और अधिक: 500 प्रति माह (केंद्र के अनुसार)।
State/UT टॉप-अप: राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों द्वारा ऊपर बताई राशि में अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है। कुछ राज्यों में कुल पेंशन एक हजार से अधिक तक भी पहुंच जाती है। इसलिए अंतिम राशि राज्य-वार बदलती रहती है। राज्य-डैशबोर्ड पर विवरण उपलब्ध होता है।
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(नोट: केंद्र ने समय-समय पर दिशा निर्देश और सहायता राशि पर संशोधन किए हैं। सटीक जानकारी के लिए NSAP या इससे संबंधित राज्य पोर्टल देखा जा सकता है।)
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required)
आम तौर पर (राज्य-अनुसार मामूली बदलाव हो सकते हैं):
- पहचान प्रूफ (Aadhaar कार्ड, वोटर-ID, PAN)।
- उम्र प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल-छोड़ प्रमाणपत्र, Aadhaar में उम्र)।
- पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली/पानी बिल, Aadhaar)।
- आवश्यकतानुसार आय/आय-सीलिंग प्रमाण (आय प्रमाणपत्र/BPL प्रमाणपत्र)।
- बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस खाता विवरण (DBT हेतु Aadhaar लिंकिंग आवश्यक हो सकती है)।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप गाइड (Online & Offline)
A. वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन
- CSC (Common Service Centres) के माध्यम से e-District या राज्य-पोर्टल पर आवेदन करें। कई राज्यों ने CSC/Kiosk के जरिए सरल फॉर्म रखे हैं।
- UMANG/India.gov/State e-District portals: कई जगहों पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। बाद में वेरिफिकेशन होता है।
- आवेदन भरने के बाद स्थानीय स्तर (पंचायत/ब्लॉक/नगर निगम) पर सत्यापन होता है। डेटा NSAP में दर्ज किया जाता है।
B. वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन
- पंचायत कार्यालय/ब्लॉक विकास कार्यालय/नगर निगम में जाएं।
- निर्धारित फॉर्म भरें। दस्तावेज संलग्न करें और जमा करें।
- स्थानीय अधिकारी सत्यापन के बाद डेटा केंद्र/राज्य पोर्टल में अपलोड करते हैं।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए भुगतान कैसे होता है (Payment/DBT)
भुगतान आमतौर पर Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस खाते में भेजा जाता है। इसलिए बैंक-खाता विवरण और Aadhaar-linking आवश्यक होता है। राज्य अनुसार भुगतान की समय सीमा (मासिक/त्रैमासिक) अलग-अलग हो सकती है। हालांकि अधिकांश जगह मासिक भुगतान किया जाता है।
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वृद्धावस्था पेंशन आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें/पेंशन ट्रैकिंग
केंद्र/राज्य के NSAP स्टेट-डैशबोर्ड या संबंधित राज्य के पोर्टल पर पेंशन-पेंमेंट स्टेटस देखा जा सकता है। UMANG और कई राज्य e-District पोर्टलों पर भी ट्रैकिंग विकल्प होते हैं। स्थानीय CSC/पंचायत कार्यालय से भी स्टेटस के बारे में जानकारी ली जा सकती है।
वृद्धावस्था पेंशन आवेदन अस्वीकार के कारण (Common rejection reasons)
- दस्तावेज अधूरे/अमान्य होना।
- लाभार्थी पहले से किसी अन्य समान पेंशन का लाभ उठा रहा हो।
- आय/परिवार का BPL मानदंड पूरा न होना।
- बैंक-Aadhaar मेल न होना (DBT रुकावट)।
- इन कारणों के चलते आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। स्थानीय स्तर पर सुधार कर फिर से अपील/नया आवेदन किया जा सकता है।
शिकायत और ग्रिवांस निवारण (Grievance redressal)
NSAP Division/राज्य सामाजिक कल्याण विभाग के हेल्पलाइन या ई-मेल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
कई राज्य-पोर्टल और UMANG पर grievance/feedback फॉर्म उपलब्ध हैं। स्थानीय पंचायत/ब्लॉक कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
वृद्धावस्था पेंशन आवेदन के लिए उपयोगी सुझाव (Practical tips)
- आवेदन से पहले Aadhaar को बैंक खाते से लिंक कर लें।
- सभी दस्तावेज़ों की सैट की फोटो कॉपी और दो पासपोर्ट फोटो साथ रखें।
- यदि ऑनलाइन कठिनाई हो तो नजदीकी CSC या पंचायत कार्यालय से मदद लें।
- राज्य-विशेष टॉप-अप राशि देखने के लिए अपने राज्य के सामाजिक कल्याण पोर्टल पर जरूर चेक करें।
उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित विशेष जानकारी
आवेदन पोर्टल (Online Application)
उच्चतम प्रमाणित और उपयोग में आनेवाला पोर्टल है SSPY-UP (Integrated Pension Portal), जिसका URL है: https://sspy-up.gov.in/
आवेदन प्रक्रिया की मुख्य स्टेप्स:
- पोर्टल खोलें- ‘Old Age Pension / Widow Pension / Divyangjan Pension’ विकल्प चुनें।
- ‘Apply Online’ पर क्लिक करें।
- ‘New Entry Form’ भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- Save करें, फिर Final Submit करें। इस पर पंजीकरण स्लिप और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा।
- उसे प्रिंट करें और मूल दस्तावेज़ों के साथ संबंधित जिला/ब्लॉक कार्यालय (DSWO/DPO/DHWO) में जमा करें।
पात्रता और आय सीमा (Eligibility & Income Limits)
आयु: न्यूनतम 60 वर्ष (अधिकतम सीमा तक 150 वर्ष तक)
आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्र: 46,080 रुपये प्रति वर्ष
- शहरी क्षेत्र: 56,460 रुपये प्रति वर्ष
- स्थायी निवासी होना अनिवार्य। लाभार्थी का UP में निवास होना जरूरी है।
- पूर्व में किसी और पेंशन स्कीम का लाभ नहीं उठाया हो यह शर्त लागू है।
पेंशन राशि (State Pension Amount)
राज्य-स्तरीय राशि (टॉप-अप):
वर्तमान में केंद्र की NSAP राशि के साथ जोड़कर UP में वृद्धावस्था पेंशन एक हजार प्रति माह दी जाती है।
राज्य सरकार द्वारा हाल में घोषणा:
- Social Welfare मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि पेंशन राशि 1,500 प्रति माह तक बढ़ा दी जाएगी। लाभार्थियों को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (ई-सहमति) स्वचालित रूप से आवेदन दर्ज किए जाएंगे। इस पायलट को अगले 2–3 महीनों में पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा।
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CSC (Common Service Centre) सहायता
CSC नेटवर्क माध्यम से लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि स्वयं ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध न हो। CSC सिर्फ पंजीकरण नहीं, बल्कि आवेदन प्रक्रिया में सहायता और फॉर्म भरवाने में भी सहायता करते हैं।
स्थानिक सहायता हेतु:
निकटतम CSC ढूंढने के लिए आप CSC.gov.in पर VLE (Village Level Entrepreneur) पंजीकरण याlocator का उपयोग कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति ट्रैक और helpline जानकारी
स्टेटस ट्रैक:
SSPY-UP पोर्टल पर ‘Check Application Status’ विकल्प से आप अपनी आवेदन स्थिति देख सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ID और मोबाइल नंबर/पासवर्ड का उपयोग करें।
हेल्पलाइन/संपर्क:
- Old Age Pension Department
- फोन: 0522-3538700
- टोल-फ्री: 1800-419-0001
- ईमेल: director.swd@dirsamajkalyan.in
Widow Pension Department:
- ईमेल: widowpensionmahilakalyan@gmail.com
- टोल-फ्री: 1800-419-0001
Divyang/Leprosy Pension:
- फोन: +91-522-2287267
- टोल-फ्री: 1800-180-1995
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)…
1. क्या 60 वर्ष से कम आयु पर आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: केंद्र की IGNOAPS का न्यूनतम आयु-मानक सामान्यतः 60 वर्ष है, किंतु कुछ राज्यों में अलग नियम हो सकते हैं। राज्य नीति देखें।
2. क्या पेंशन रकम बैंक में सीधे आएगी?
उत्तर: हां, DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक/पीन पोस्ट ऑफिस खाते में क्रेडिट की जाती है। अकाउंट विवरण सही होना अनिवार्य है।
3. क्या BPL कार्ड जरूरी है?
उत्तर: अधिकांश मामलों में हां, IGNOAPS केंद्र-रूप से BPL पर आधारित है। किंतु कुछ राज्यों ने अलग मानदंड अपनाए हैं। अपने राज्य की अधिसूचना देखें।
स्रोत (Sources)
National Social Assistance Programme (NSAP)
National Security Adviser’s Portal
myScheme
UMANG