उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण नियम (UP Govt New Rule) में बदलाव कर दिया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के आधिकारिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह निर्देश नियोजन विभाग की ओर से सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को भेजा गया है। विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड बनवाते समय जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज संलग्न नहीं होता। इसलिए, इसे जन्म तिथि प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
UIDAI New Guidelines For Aadhaar
UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के उप निदेशक ने भी सरकार को लिखे अपने पत्र में यह बात स्पष्ट की है कि आधार सिर्फ पहचान और सत्यापन का माध्यम है। इसे जन्म तिथि के ‘सत्यापित प्रमाण’ के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
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जन्मतिथि प्रमाण के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज
अब सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि सरकारी भर्तियों, छात्रवृत्तियों, पेंशन, प्रमाणीकरण समेत अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे जिन्हें जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि शामिल हैं।

जन्म तिथि प्रमाण के लिए नया निर्देश जारी
कई विभाग अब तक आधार को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे थे। लेकिन, नया निर्देश जारी होने के बाद यह प्रथा अब नियमों के खिलाफ मानी जाएगी। यह बदलाव उन लाखों लोगों के लिए अहम है जो सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति या किसी अन्य सुविधा के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं।
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सरकार का कहना है कि सही और सत्यापित जन्म तिथि सुनिश्चित करना जरूरी है। ताकि, सभी सरकारी प्रक्रियाएं पारदर्शी रहें। किसी भी तरह की गलत सूचना से बचा जा सके।
आधार पर दर्ज जन्म तिथि को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल-FAQs…
1.क्या अब आधार कार्ड से जन्म तिथि साबित नहीं की जा सकेगी?
उत्तर: जी हां। यूपी सरकार और UIDAI दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का मान्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसे बनवाते समय जन्म तिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाता।
2.जन्म तिथि के लिए अब कौन-कौन से दस्तावेज मान्य माने जाएंगे?
उत्तर: जन्म तिथि सत्यापन के लिए नीचे दिए दस्तावेज मान्य हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र
- हाई स्कूल/मैट्रिक प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- नगरपालिका/पंचायत द्वारा जारी जन्म रिकॉर्ड
- सरकारी रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि का प्रमाण
3.क्या सरकारी नौकरी, पेंशन या छात्रवृत्ति में आधार को उम्र प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। अब आधार को इन सेवाओं के लिए जन्म तिथि प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। सिर्फ आधिकारिक, प्रमाणित दस्तावेजों को ही मान्यता मिलेगी।
4.क्या पहले जिन लोगों ने आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जमा किया था, उनके आवेदन अस्वीकार होंगे?
उत्तर:
- नया निर्देश जारी होने के बाद, विभाग आवेदन की समीक्षा के दौरान वैकल्पिक मान्य दस्तावेज मांग सकते हैं।
- पहले हुए कामों पर इसका प्रभाव प्रक्रिया के अनुसार अलग-अलग विभाग तय करेंगे।
5.क्या आधार कार्ड की जन्म तिथि गलत है तो उसे अपडेट कराया जा सकता है?
उत्तर:
- UIDAI जन्म तिथि अपडेट की सुविधा देता है, लेकिन यह भी ‘जन्म तिथि का प्रमाण’ नहीं माना जाएगा।
- अपडेट करने के बाद भी सरकारी विभाग आपकी उम्र केवल वैध प्रमाणित दस्तावेजों से ही स्वीकार करेंगे।



